जांजगीर-चांपा (एचकेपी 24 न्यूज)।विदित हो,कि 1 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार आय से अधिक सम्पत्ति मामला में एसीबी ने किसी शिक्षाकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् एफआईआर दर्ज किया था। यह कार्रवाई जांजगीर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल क्रमांक 1 में कार्यरत संजय कुमार शर्मा के खिलाफ की गयी थी।एसीबी को लम्बे समय से शिक्षक संजय कुमार शर्मा के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई किया था।प्रारंभिक जांच में जांजगीर में संजय शर्मा और उसकी पत्नी के नाम पर संपत्ति बैंक खातों आदि की जानकारी ली गयी थी।आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि होने पर एसीबी में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 -1 बी व 13 – 2 के तहत जुर्म दर्ज किया था।1988 में सदर प्राथमिक शाला में संजय शर्मा की शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति हुई थी।एसीबी के व्दारा एफआईआर दर्ज किए जाने के दौरान वे अंग्रेजी के व्याख्याता नगरीय निकाय के पद पर कार्यरत थे। एसीबी ने जांच के बाद मुख्यालय रायपुर को भेजे गए पत्र में पुष्टि की कि 22 वर्ष की सेवा के दौरान आय से अधिक की सम्पत्ति जुटाई गई है।एसीबी को संजय शर्मा एंव उसकी पत्नी के नाम पर जांजगीर में कई स्थानों पर जमीन व प्लाट की जानकारी मिली थी।वहीं बिलासपुर जिले के अशोकनगर में एक मकान के होने की भी जानकारी मिली थी। इस तरह एसीबी को कुल 17 स्थानों पर शर्मा दम्पत्ति के नाम पर अचल सम्पत्ति मिली थी।एसबीआई,बैंक ऑफ बड़ौदा एंव पंजाब नेशनल बैंक में इनके खाते मिले थे।जिसमें करोड़ो रूपए के लेनदेन की भी पुष्टि हुई थी।सम्पत्ति खरीदने में शर्मा ने 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे।उस समय विस्तृत जांच में और भी अधिक संपत्ति मिलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया था।एसीबी को कई जगहों पर संजय शर्मा की अचल सम्पत्तियों की जानकारी मिली थी।जिनमें जांजगीर के कलेक्टर बंगला के सामने आर डी भार्गव के बगल में मकान,जांजगीर के पुराने बस स्टैंड के पीछे मकान,अशोक नगर बिलासपुर में मकान,काली मंदिर के पास चंदनिया पारा में निर्माणाधीन मकान,निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय के पीछे बीईडी कालेज के पास मकान,श्रीराम आवासीय परिसर बनारी रोड के पास मकान,आर्य एन्क्लेव में 1 मकान,मिशन स्कूल जांजगीर के पास जमीन,पॉलिटेक्निक रोड जांजगीर के पास 9 डिसमिल जमीन,आईबी रेस्ट हाउस के पीछे 10 डिसमिल जमीन,ग्राम पुटपार में 5 एकड़ जमीन,बनारी रोड जांजगीर में 70 डिसमिल जमीन तथा ग्राम हरदी में 4 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी थी।एसीबी के व्दारा एफआईआर दर्ज कर आगे के आवश्यक कार्यवाही करने का प्रक्रिया जारी होने के दौरान संजय शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर क्रमांक 1 में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे।वर्तमान में वे जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जांजगीर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं।एसीबी बिलासपुर व्दारा आय से अधिक सम्पत्ति के मामला में संजय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद कार्यवाही शून्य है।सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन का परिपत्र क्रमांक एफ 2-9/2016/1-7,नवा रायपुर,दिनांक 20 जनवरी 2017 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एंव एन्टी करप्शन ब्यूरो में अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित शासकीय/अर्ध्दशासकीय अधिकारियो एंव कर्मचारियो की पदस्थापना अन्यत्र करने बावत् जारी निर्देश का भी पालन नहीं की गयी है।इस तरह का पूरा प्रक्रिया को हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद कार्यवाही शून्य होने से एसीबी के प्रति लोगो का विश्वास उठने लगा है।वहीं करोड़पति तत्कालीन व्याख्याता शाउमावि जांजगीर क्र.1 तथा वर्तमान व्याख्याता डाइट जांजगीर संजय कुमार शर्मा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति मामला में एसीबी बिलासपुर व्दारा एफआईआर दर्ज किए जाने का 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कार्यवाही शून्य होने का मामला का संज्ञान में आने पर हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने ईओडब्लू/एसीबी हेड क्वार्टर रायपुर में उक्त प्रकरण पर नियमानुसार त्वरित उचित कार्यवाही करने महानिदेशक के नाम लिखे पत्र सौंपा गया था।इसके साथ-साथ ही श्री बर्मन ने उक्त प्रकरण के सम्बंध में मुख्य सचिव,सचिव गृह(पुलिस)विभाग,सचिव सामान्य प्रशासन विभाग,प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,कमिश्नर बिलासपुर संभाग,डीपीआई,कलेक्टर,जेडीई बिलासपुर एंव एसीबी डीएसपी बिलासपुर को नियमानुसार त्वरित उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा था।श्री बर्मन के व्दारा उक्त प्रकरण को लेकर प्रशासनिक अमला को लिखित रुप से शिकायत किए जाने के पश्चात् संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने उक्त शिकायत प्रकरण का जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को पत्र जारी किया था।जिससे कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के व्दारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर व्दारा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सके।
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