Breaking News

आरटीआई{रतलाम} -:जानकारी नहीं देने पर टीआईटी के इंजीनियर एंव लिपिक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना…

आरटीआई{रतलाम}(एचकेपी 24 न्यूज)। सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम विकास शाखा के इंजीनियर और लिपिक पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।मुखर्जी नगर निवासी डॉ. अनिल चौहान ने बताया मुखर्जी नगर में उन्होंने किश्तों में मकान खरीदा था। नो ड्यूज नहीं मिलने पर 5 मार्च 2013 को सूचना के अधिकार में आवेदन देकर जमा की किश्तों की जानकारी और रसीदों की फोटोकापी मांगी।जानकारी नहीं देने पर 8 अप्रैल 2013 को प्रथम अपील और कार्रवाई नहीं होने पर 12 अगस्त 2013 को दूसरी अपील लोक सूचना आयोग को की। लोक सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी राजेंद्र कोठारी एवं रामेश्वर सोनी, तत्कालीन विकास शाखा प्रभारी इंजीनियर श्याम व्यास, लोक सूचना अधिकारी एवं लिपिक प्रफुल्लता तिवारी को नोटिस जारी किए।राज्य सूचना आयुक्त सुखराज सिंह ने लोक सूचना अधिकारी राजेंद्र कोठारी व रामेश्वर सोनी के जवाब से संतुष्ट होकर कार्यवाही से मुक्त किया तथा तत्कालीन विकास शाखा प्रभारी इंजीनियर श्याम व्यास तथा लोक सूचना अधिकारी एवं निम्न श्रेणी लिपिक प्रफुल्ललता तिवारी पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

सक्ती-डभरा :- नगर पालिका एक्ट 1961 का अनदेखी कर सहायक ग्रेड 2 मूल निकाय नगर पालिका परिषद खरसियां को सौंपा गया है डभरा नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जिम्मेदारी..हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने नगर पालिका एक्ट 1961 का अनदेखी कर सहायक ग्रेड 2 को सौंपे गए प्रभारी नगर पालिका अधिकारी का जिम्मेदारी को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आपत्ति जताते हुए पत्र लिख कर प्रभारी नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत डभरा को मूल पद नगर पालिका परिषद खरसियां भेजने एवं डभरा नगर पंचायत का मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जिम्मेदारी नियमानुसार योग्यता रखने वाला स्थायी अधिकारी को सौंपने किया मांग…

🔊 Listen to this सक्ती-डभरा(एचकेपी 24 न्यूज)।नगर पालिका एक्ट 1961 का अनदेखी कर सहायक ग्रेड …