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जांजगीर-चांपा:-त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20,,,ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144, कोलाहल,संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू,,,असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश,,,रैली,जुलूस के लिए अनुमति जरूरी…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के उम्मीदवारों से अपेक्षा की है कि वे चुनाव आदर्श आचरण संहिता का पालन सहित जिला दंडाधिकारी द्वारा चुनाव के मद्देनजर पारित आदेशों का पलान करें और चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने सहयोग करें।

संपत्ति विरूपण पर दांडिक कार्यवाईः-

शासकीय, अशासकीय भवनों परिसंपत्तियों का चुनाव प्रचार हेतु बिना अनुमति उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। संपत्तियों को विरूपित करने वाले के विरूद्ध संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू है।  त्रिस्तरीय आम चुनाव 2019-20 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए यदि बिना अनुमति शासकीय-अशासकीय संपत्ति पर भवनों पर नारे, लेखन, बेनर, पोस्टर, लगाकर, स्याही, खड़ियों से लिखकर प्रचार करने और संपत्ति को विकृत किया जाएगा, तो संबंधित के विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
आदतन अपराधियों, असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाहीः- त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव चुनाव-2019-20 के तहत जिले में 28 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को होने वाले मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के मद्देनजर जिले के आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों, अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। जांजगीर-चांपा जिले के सभी एस.डी.एम. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिला मजिस्ट्रेट श्री जनक प्रसाद पाठक ने कहा है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए जो चुनाव में गड़बड़ी, मतदाताओं को भयभीत तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू हैः-

स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदेश धारा 144 लागू है ताकि मतदाता भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलूस,रैली, अथवा आमसभा के दौरान कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, राड, फरसा, चैन या अन्य हथियार न तो वे अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जूलूस नहीं निकालेगा और न हीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

लायसेंसी हथियार निकटतम थाने में जमा कराएं :-

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। इसके तहत लायसेंसशुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। जिले के सभी लायसेंसी हथियार धारकों को आदेशित कर कहा गया है कि वे अपना शस्त्र, लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार, अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराएं। यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

बिना अनुमति आमसभा, रैली एवं जुलूस प्रतिबंधितः-

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में बिना अनुमति आमसभा, रैली एवं जूलुस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आमसभा, जूलुस, रैली, की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष कम से कम 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जूलुस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक का नाम पता लिखना आवश्यकः-

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण में उसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता लिखना आवश्यक होगा। बिना नाम, पते के कोई भी प्रचार सामाग्री का प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा। सामग्री प्रकाशित कराने वाले अभ्यर्थी को मुद्रक पास, प्रकाशक की पहचान, के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं संबंधी घोषणा मुद्रक को देनी होगी।

कोलाहल अधिनियमः-

चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए चुनाव अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति क्षेत्रीय एस.डी.एम. द्वारा नियत शर्ता के अधीन की जा सकेगी।

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