सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने कहा कि 1 दिसबंर से प्रारंभ हो रहे सर्मथन मूल्य पर प्रत्येक किसान के वास्तविक रकबे के आधार पर ही धान की खरीदी की जाए, धान खरीदी हेतु किसानों के पंजीयन में दर्ज रकबे और भुईयां में दर्ज रकबे का मिलान कर खरीदी सूची में वास्तविक रकबा दर्ज करने की शीघ्र कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान से उनके रकबे से अधिक धान की खरीदी पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही होगी।वे आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जांजगीर, चांपा और पामगढ़ के एस.डी.एम. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर, धान खरीदी प्रभारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री तीर्थराज अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं खाद्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में गत वर्ष और इस वर्ष नए पंजीयन सहित कुल 2.23 लाख किसान है। उन्होंने किसान पंजीयन सूची में दर्ज प्रत्येक किसान की भूमि के रकबे से राजस्व रिकार्ड ‘‘भुईयां‘‘ में दर्ज रकबे से मिलान कर किसान पंजीयन सूची में सुधार कर वास्तविक रकबा दर्ज करने कार्यवाही 2-3 दिन में सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने तहसीलदार राजस्व निरीक्षकों से यह कार्य युद्धस्तर पर करने और एस.डी.एम. को इस कार्य की मानिटरिंग करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में एक-एक किसान का जो रकबा दर्ज है, उससे अधिक रकबा किसान धान खरीदी पंजीयन सूची में दर्ज होने पर इसके लिए संबंधित एस.डी.एम., तहसीलदार को जवाबदार माना जाएगा।
आपरेटर,नोडल अधिकारियों की लगेगी चुनावी तर्ज पर ड्यूटीः-
कलेक्टर ने बताया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी कार्य के लिए वर्तमान में खरीदी केन्द्रों में पदस्थ कम्प्यूटर आपरेटर की ड्यूटी कम से कम 20 किलोमीटर दूर स्थित खरीदी केन्द्र में लगाई जाएगी। इसी प्रकार धान खरीदी नोडल अधिकारियों की ड्यूटी क्षेत्र भी प्रत्येक 15 दिन में बदला जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी एस.डी.एम. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक किसान का रकबा उतना ही दर्ज हो, जितना राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पिछले एक साल में खेती जमीन की खरीद बिक्री के आधार पर एक किसान का कम होगा तथा दूसरे किसान का रकबा बढ़ेगा। पूरे जिले में 1200 हेक्टेयर जमीन अधिक दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड से मिलान कर कम करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि भी संबंधित किसान के रकबे से कराने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों और धान खान खरीदी कार्य से जुड़े किसानों के रकबे की विशेष जांच करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम. से कहा कि वे प्रत्येक किसान और नये किसानों के रकबे में सुधार कार्य संबंधी 10 प्रतिशत कार्यो की रेंडम जांच करें।
ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक खाता लाना होगाः-
कलेक्टर ने बताया कि पंजीकृत किसानां को धान खरीदी केन्द्र में अपने साथ ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक लेकर आना होगा। यदि किसान स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो अपना प्राधिकार पत्र देकर अन्य व्यक्ति को धान बेचने भेज सकेगा। प्रत्येक किसान अपना धान अधिकतम तीन बार बेचने खरीदी केन्द्र में ला सकेगा। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे उक्त दस्तावेज देखने तथा रकबे के अनुरूप धान लाने पर ही किसान को टोकन जारी करें। ऋण पुस्तिका नहीं होने पर बी-वन प्रस्तुत किया जा सकता है।
680 किसान बीज निगम में पंजीकृतः-
समर्थन मूल्य पर धान बेचने जिले के 680 किसान छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम में पंजीकृत है। कलेक्टर ने इन किसानों की सूची खरीदी केन्द्र मे देने के निर्देश दिये। आपरेटरों को कहा गया कि वे ऐसे किसानों को कम्प्यूटर में चिन्हित कर रखें। बीज निगम में पंजीकृत किसानों को टोकन जारी नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केन्द्र में जो किसान पहले आएगा उसे टोकन पहले जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम., तहसीलदार से कहा कि वे अपने क्षेत्र में स्थित सभी समितियों के किसानों के रकबे से भुईयां का मिलाने करने और सही दर्ज होने संबंधी प्रमाण पत्र नियत प्रारूप में प्रस्तुत करें।
संवेदनशील केन्द्रों की होगी विशेष निगरानीः- कलेक्टर ने ऐसे धान खरीदी केन्द्रों जहां गत वर्ष गड़बड़ी, अधिक धान क्रय करने, की शिकायत मिली थी, उन केन्द्रों में राजस्व, पुलिस सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की टीम को विशेष निगरानी के निर्देश दिये हैं।
बैठक में उपस्थित एस.पी.श्रीमती पारूल माथुर ने कहा कि किसानों के पंजीयन रकबे में वृद्धि और धान खरीदी में गड़बड़ी होने पर संबंधित आपरेटर, क्रेता के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि उड़़नदस्ता दल खरीदी केन्द्रों की आकस्मिक जांच करेगा और अनियमितता पर कार्यवाही करेगा।