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रायपुर-सोशल मीडिया पर आचार संहिता उल्लंघन पर तीन घंटे में होगी कार्रवाई…

रायपुर(एचकेपी 24 न्यूज)।अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर नकेल कसने के लिए बदलाव किया गया है। राजनीतिक अफवाह और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आने वाली पोस्ट की मॉनिटरिंग के लिए ईसीआइ द्वारा तीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। आइएमआइ यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, गूगल, शेयर चेट, टिकटॉक, बिगो टीवी के प्रतिनिधि की ईसीआइ द्वारा तीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सोशल मीडिया को चेक करेंगे। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर सूचना मुख्य पदाधिकारी कार्यालय में नियुक्त स्टेट नोडल अधिकारी श्रीकांत वर्मा को करेंगे। शिकायत सही पाई जाने पर तीन घंटे के अंदर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। उक्त जानकारी गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रेस कांफ्रेंस मं दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सभा में उपद्रव किए को संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

एक्जिट पोल के प्रसारण पर रहेगी रोक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक्जिट पोल के प्रसारण पर रोक रहेगी। प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रकाशन और प्रसारण नहीं किया जाएगा।

इन नियमों का पालन जरूरी

1)मंत्री अपने सरकारी दौरों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों को नहीं जोड़ सकते

2)केवल मुख्यमंत्री के साथ एक ही अराजपत्रित कर्मचारी जा सकता है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता

3)सभी दलों के प्रत्याशियों को सरकारी विश्राम गृह उपलब्ध कराए जाएंगे

इन पर चलेगा आयोग का डंडा

1)सार्वजनिक क्षेत्र के संचार माध्यमों में एकपक्षीय समाचार न दिए जाएं, जो सत्तारूढ़ दल का प्रचार लगने लगे।

2)शासकीय बस टिकट के पीछे राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट नहीं किए जा सकते हैं।

3)सामाजिक और धार्मिक मंच का राजनीतिक इस्तेमाल न हो।

एक करोड़ की अवैध साम्रगी जब्त

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल एक करोड़ 19 लाख 98 हजार रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई विभिन्न जिलों में निगरानी और उड़न दस्ते के द्वारा की गई है। 55 लाख 96 हजार 605 रुपए नकद के साथ तीन हजार 859 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है, जिसकी कीमत छह लाख 89 हजार रुपए आंकी गई है। प्रलोभन के दायरे में आने वाले लैपटॉप, कूकर, बाइक सहित सामान जब्त किए गए हैं। इनकी कीमत 40 लाख 52 हजार रुपये है। साथ ही साढ़े नौ हजार रुपये के अन्य मादक पदार्थ बरामद हुए हैं।

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