जांजगीर-चांपा,12 अप्रैल 2021/ जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने जिले में 13 अप्रैल सायं 6ः00 बजे से 23 अप्रैल रात्रि 11ः59 बजे तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान केवल अति आवश्यक एवं अनुमति प्राप्त सेवाएं ही संचालित होंगी।
आंशिक संशोधन आदेश में दूध पार्लर एवं दूध वितरण की के लिए एवं पशुचारा दुकाने/पेट शॉप/इक्वेरियम द्वारा पशु चारा देने हेतु समयावधि प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक निर्धारित की गई है। पूर्व में जारी आदेश में इसके लिए प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक निर्धारित किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। दुग्ध व्यवसाय हेतु दुकान पार्लर नहीं खोले जायेंगे, केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में दूध वितरण किया जाएगा।
Check Also
सक्ती:- स्वच्छता के साथ किफायती कीमत पर अपने-अपने कार्यो से कलेक्टोरेट पहुंचने वाले लोगो को गुणवत्तायुक्त भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध करवाने कलेक्टोरेट परिसर मे गढ कलेवा सेंटर खुलवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के फाउण्डर सह डायरेक्टर हिन्देश कुमार यादव ने कलेक्टर को लिखा पत्र…
🔊 Listen to this सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।स्वच्छता के साथ किफायती कीमत पर अपने-अपने कार्यो से कलेक्टोरेट …
HKP24News Online News Portal