जांजगीर-चांपा,03 अप्रैल 2021(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने कोरोनावायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24 मार्च से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की समस्त नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित है।
जारी आदेश के तहत व्यापारी, ग्राहक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने तथा सार्वजनिक स्थलों प्रतिष्ठानों पर मास्क नही पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए दल गठित किया गया है। जिले के सभी 15 नगरीय निकायों के संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी को दल में शामिल किया गया है।मास्क नही पहनने पर 500 रूपये अर्थ दंड वसूलने के निर्देश दिये गये है।
Check Also
मालखरौदा-सक्ती:- ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से ग्राम पंचायत कार्यालय मे अधिकांश समय लटका रहता है ताला..पंचायत भवन कार्यालय से हमेशा नदारद रहते है सचिव..पंचायत भवन मे अधिकांश समय ताला लटकने एवं सचिव का पंचायत से नदारद रहने के कारण लोग परेशान…सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्य दिवस समय पर उपस्थित रह कर ग्राम पंचायत भवन खोल कर पंचायत के काम काज का संचालन करने सुनिश्चित करवाने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने सीएम हेल्प पोर्टल मे की मांग…
🔊 Listen to this मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से …
HKP24News Online News Portal