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जांजगीर-चांपा:-आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, घरों में ही प्रदान करने की सुविधा शुरू..जांजगीर तहसील से 18 प्रमाण पत्र डाक से भेजे गए..डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र घर भेजने की सुविधा…..

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा 10 जुलाई 2020/  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों को एक बड़ी राहत देते हुए  जाति,आय निवास प्रमाण पत्र प्रदाय करने अब घर पहुंच सेवा मुहैया करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में के अब तक  18 आवेदकों को जांजगीर तहसील कार्यालय से जारी किए गये आय, जाति, निवास से संबंधी प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक से आवेदकों के पते पर प्रेषित कर दिया गया है। इन आवेदको को प्रमाण पत्र लेने के लिए दोबारा लोक सेवा केंद्रों, एसडीएम या तहसील कार्यालय नही आना पड़ेगा, इससे आवेदकों के समय व पैसे की बचत होगी। इस सुविधा से छात्र-छात्राओं और आमजनों को एक बड़ी राहत मिली है।
डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र घर भेजने की सुविधाः-
जांजगीर एसडीएम  श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित आवेदकों को उनके घर के पते पर भेजे जा रहे हैं। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की  पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जा रही है।
जांजगीर तहसील से 18 प्रमाण पत्र डाक से भेजे गए:-
जांजगीर तहसील के जगदीश साहू भैसदा, अश्वनी यादव बोड़सरा, धनंजय रात्रे पुटपूरा, यामराज कन्हाईबंद ने आय, जति, निवास के लिए आवेदन किया था, प्रमाण पत्र जारी होने पर अवेदकों को दिए गये पते पर जांजगीर तहसील कार्यालय से प्रेषित कर दिया गया है। इसी प्रकार मनोज साहू खेखसा, मनराखन मौहाडीह, मनहरण भैंसदा, सुरेश सरखों, अभिषेक सरखो, रोहणी सुकली, अरूण हाथीटिकरा, कुंजराम पेण्ड्री, बुंदराम पेण्ड्री, राजेश खोखसा, रामाधार तेंदूभाठा का आय प्रमाण पत्र और मिथलेश लछनपुर व रामप्रसाद नैला का निवास प्रमाण पत्र उनके पते पर भेज दिया गया है।
आवेदकों को अब डाक द्वारा घर पहुंच सेवाः-
गौरतलब है कि कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदाय किए जाते हैं। पुरानी प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्रांे तथा तहसील कार्यालयों मंे जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं। अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

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