Breaking News

जांजगीर-चांपा:-नवागढ के कचंदा सरपंच का वित्तीय अधिकार निलंबित…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).जांजगीर अनुविभाग के राजस्व अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 व 40 के तहत कार्यवाही करते हुए नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कचन्दा सरपंच श्रीमती सावित्री राय सागर का वित्तीय अधिकार निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत कचंदा की सरपंच श्रीमती सागर और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर पंचायत राज अधिनिम की धारा 40  के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कारण बताओ सूचना जारी कर 17 दिसंबर 2019 तक जवाब प्रस्तुत करने कहा गया। लेकिन निर्धारित तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कचंदा सरपंच का वित्तीय अधिकार निलंबित कर दिया गया है।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

रायगढ़:-आवास दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत रायगढ के ग्रामों में हुआ कार्यक्रम…

🔊 Listen to this रायगढ़(एचकेपी 24 न्यूज @सुनिल कुमार बर्मन)।आवास दिवस के अवसर पर जनपद …