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जांजगीर-चांपा:-वित्तीय अनियमितता पर सकरेली(ब) सचिव निलंबित…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने शौचालय निर्माण कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितता करने, कार्यों में लापरवाही बरतने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता, पर जनपद पंचायत सक्ती ग्राम पंचायत सकरेली (ब) के सचिव श्री चमरूराम खैरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया कि जनपद पंचायत सक्ती सीईओ के द्वारा सरपंच, सचिव के विरूद्ध शौचालय निर्माण में फर्जी बिल प्रस्तुत कर राशि गबन करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांचकर जांच प्रतिवेदन भेजा गया था। जिसमें स्वयं के व्यय से निर्मित मनरेगा के 220 शौचालय 9 हजार 936 रूपए प्रति हितग्राही जिसकी कुल राशि 21 लाख 85 हजार 920 रूपए एवं एसबीएम में 101 शौचालय, 12 हजार रूपए प्रति हितग्राही के मुताबिक 33 लाख 97 हजार 920 रूपए हितग्राहियों को सत्यापन के अनुसार भुगतान किया जाना है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 10 लाख 73 हजार 758 रूपए एवं एसबीएम से 12 हजार रूपए कुल 10 लाख 85 हजार 758 रूपए भुगतान किया गया। जिसमें 7 हितग्राही का 69 हजार 552 रूपए भी भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन रोकड़बही में दर्ज है। कुल भुगतान 10 लाख 16 हजार 206 रूपए होता है। जबकि हितग्राहियों को 33 लाख 97 हजार 920 रूपए भुगतान किया जाना है। ग्राम पंचायत को मनरेगा अंतर्गत प्राप्त होने योग्य राशि 11 लाख 20 हजार 448 रूपए है, जबकि हितग्राहियों को भुगतान के लिए 23 लाख 81 हजार 714 रूपए किया जाना शेष है, तथा 12 लाख 61 हजार 266 रूपए हितग्राहियों की राशि को अधिक व्यय सामाग्री पर किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा एसबीएम मद से 83 शौचालय जो अपूर्ण एवं अप्रारंभ सर्वे नही है, जिसकी कुल राशि 9 लाख 96 हजार रूपए एवं हितग्राहियों की राशि 12 लाख 81 हजार 266 रूपए कुल 22 लाख 77 हजार 266 रूपए सामाग्री में व्यय बताकर गबन किया जाना प्रतिवेदिन किया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव श्री चमरूराम खैरवार प्रथम दृष्टया दोषी है। इस मामले में सचिव द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया है। सचिव का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, गंभीर लापरवाही एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैै, जो छग पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इसलिए सचिव श्री चमरूराम को उक्त कृत्य के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सचिव श्री खैरवार ग्राम पंचायत सकरेली (ब)  का मुख्यालय जनपद पंचायत सक्ती निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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