सुनिल बर्मन@बिलासपुर(एचकेपी 24 न्यूज).बेलगहना के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ श्रीमती किरण नामक शिक्षिका द्वारा आठवीं कक्षा के नाबालिग छात्र शिवम मरकाम की सीटी बजाने के नाम पर जानवरों की तरह पीठ पर लाठी से पिटाई कर दी गयी थी।जिस मामला पर प्राचार्य हाई स्कूल बेलगहना द्वारा शिक्षिका श्रीमती किरण से स्पष्टीकरण मांगा गया था।जिसे जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था।प्राप्त जवाब संतोष जनक नहीं पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी आर.एन. हीराधर ने बाल संरक्षण अधिनियम 2009 के विपरीत एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाए जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया है।
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सक्ती:- हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के चीफ हिन्देश कुमार यादव का औचक दौरा में शा.प्रा.शाला इंदिरा आवास सेरो(मालखरौदा) में पदस्थ दो शिक्षकों में से एक शिक्षक का बूथ लेवल आफिसर आफिसर एवं अभिहित अधिकारी दोनों शिक्षको का एसआईआर निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगने के कारण शाला का तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होते देख कर एसडीएम को पत्र लिख कर अपने अधिकार क्षेत्र सम्बंधित विकासखण्ड के बीईओ से आवश्यक चर्चा कर एसआईआर कार्य के कारण तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होने वाले समस्त शा.प्रा.शालाओ का जानकारी मंगा कर उन शालाओं में तालाबंदी नही होने देने समीपस्थ शा.पू.मा.वि. के एक शिक्षक को तत्कालिक रुप से उन शालाओ का संचालन करने जिम्मेदारी सौंपने आदेश जारी करवाने की मांग…
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