सुनिल बर्मन@रायपुर(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने नगरीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने तथा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक किसी भी राजनैतिक दल के सदस्यों पर शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार -प्रसार तथा राजनैतिक उद्ेश्य से ठहरने और राजनैतिक गतिविधियॉ करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हें अवलोकन के लिए अभिलेख उपलबध करायें। शासकीय, अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, आफिसर्स मेस आदि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा तथा अनुविभागीय मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। पक्षों के आरक्षण में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए कक्ष सदैव आरक्षित किए जाएगें। इसके उपरान्त कक्ष यदि उपलब्ध रहते है तो पात्रता अनुसार कक्ष आबंटित किए जाएगें।
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