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जांजगीर-चांपा:-नगरीय निकाय चुनाव 2019,,,राजनैतिक प्रचार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक का नाम प्रिंट होना आवश्यक-कलेक्टर,,,प्रिंटिंग और मीडिया की बैठक संपन्न…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).राजनैतिक चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन के लिए मुद्रक को प्रकाशक का घोषणा पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन के लिए मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति की अनुमति जरूरी होगी।
 नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 के मद्देनजर आज कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने प्रिंटिंग प्रेस और इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन और प्रसारण के पूर्व नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी राजनैतिक प्रचार सामग्री के प्रकाशन के पूर्व प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त करना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी का दायित्व है। इसके आभाव में प्रकाशित सामग्रियों के लिए स्वयं प्रिंटिंग प्रेस स्वामी जवाबदार होगा। कलेक्टर ने इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक प्रचार-प्रसार के पूर्व यह सुनिश्चित करने कहा कि प्रचार सामग्री का अनुमोदन मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एम.सी.एम.सी.) द्वारा किया जा चुका है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन के पूर्व संबंधित दल अभ्यर्थी प्रचार सामग्री की 2 सी.डी. एम.सी.एम.सी. को देंगे। एम.सी.एम.सी. इसका परीक्षण कर अनुमोदन करेगी और प्रसारण की अनुमति देगी। इसी प्रकार प्रकाशक द्वारा सामग्री प्रकाशन के पूर्व घोषणा पत्र रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा ने प्रिंटिंग प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए सभी वैधानिक प्रावधानों, प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में प्रेस और मीडिया के शंकाओं का समाधान किया गया।

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