सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).नगरीय निकाय आम चुनाव की समाप्ति तक नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली, प्रतिबंधित रहेगा।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने 25 नवंबर को उक्त आशय का आदेश जारी कर दिया है। 25 नवंबर के द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शंतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में आमसभा, रैली एवं जूलुस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव कार्य संपन्न होने तक जिले में आमसभा, जूलुस, रैली, की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष कम से कम 48 घंटे पूर्व ेलिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जूलुस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत जनसुनवाई किया जाना संभव नहीं था। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील रहेगा।
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