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जांजगीर-चांपा:-नगरीय निकाय चुनाव-2019,,विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन करें-जिला निर्वाचन अधिकारी,,,बैठक में दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने आम जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक मे नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 के मद्दे नजर चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।उन्होंने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा कि वे अपने कार्यालय भवन में राजनीतिक दलों से संबंधित प्रचार-प्रसार के नारे,फोटो, बैनर आदि को तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी चुनाव कार्य निष्पक्ष रूप से करें और चुनाव आचार संहिता के प्रावधानां का कड़ाई पूर्वक स्वयं और मातहत अधिकारियों-कर्मचारियों से पालन सुनिश्चित करायें। अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार चुनाव सम्यक संचालन में बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा कोई आदेश (स्थानांतरण आदेश) जारी न किया जाए।मतदाताओं को लुभाने वाली कोई सुविधा या छूट अथवा नई स्वीकृति जारी न करें। निर्माण, सुविधा विस्तार या विकास कार्यो आदि के लिए निविदा आहूत न करें। मंत्री, सांसद, विधायक या स्थानीय निकाय का कोई पदाधिकारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल न हों।विश्राम गृहों या अन्य स्थानां के आबंटन में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। चुनाव संबंधी सभा आदि में शासकीय व्यय नहीं किया जाएगा। मंत्री आदि के चुनावी दौरों में सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों के अलावा अन्य अधिकारी-कर्मचारी को साथ नहीं रहना है।

नगरीय निकाय क्षेत्र में जहां चुनाव होने वाला है, उस क्षेत्र के लिए स्वेच्छा अनुदान, जनसंपर्क या क्षेत्र विकास राशि स्वीकृत ना की जाए। आदर्श आचार संहिता के दौरान शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रम नहीं होंगे। मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार में सरकारी व्यय नहीं किया जाएगा।

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