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जांजगीर-चांपा:-लोक सेवा गारंटी अधिनियम : आवेदन के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित,राज्य शासन की पहल: कड़ाई से हो रही समीक्षा…

जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत  विभागवार सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध सेवाओं के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित है। बिना कोई वाजिब कारण आवेदन लंबित रखने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 100 रूपए प्रतिदिन की दर से शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान भी है।राज्य सरकार द्वारा भी इस अधिनियम का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पहल की जा रही है। आम आदमी को इस अधिनियम का प्रत्यक्ष लाभ मिले इसके लिए कलेक्टर द्वारा भी सतत् समीक्षा हो रही है। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ के मार्गनिर्देशन में 45 सेवाओं के लिए आॅनलाईन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। इन आवेदनों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है।लोकसेवा केन्द्र परसदाकला के श्री टेकचन्द को आवेदन करने के दो दिन बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग का अस्थायी जाति प्रमाण जारी किया गया। श्री टेकचन्द ने ग्राम पंचायत के लोक सेवा केन्द्र से ही अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए 30 मई को आवेदन जमा किया था। आवेदन जमा करने के दो दिन बाद ही 01 जून को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार श्री नीलकण्ड साहू ने 30 मई को नवागढ़ तहसील कार्यालय के लोक सेवा केन्द्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया और 01 जून को प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। सक्ती के ममता अग्रवाल और ग्राम पंचायत नरियरा-अकलतरा के श्री रामकिशन नोर्गे को भी आवेदन करने के दो दिन के भीतर ही आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। समय पर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। इस अधिनियम का कड़ाई से पालन करने से लोगो को लाभ मिल रहा है। समय पर काम हो जाने से हितग्राहियो व आवेदको में खुशी का माहौल है। आवदको ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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