जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जून माह में जून और जुलाई दोनों माह का चांवल पात्रता अनुसार हितग्राहियों को वितरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि दो माह के लिए प्राप्त आबंटन का सुरक्षित भण्डारण किया जाये। इसके लिए पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य किसी शासकीय भवन का उपयोग किया जा सकता है। भण्डारित खाद्यान्न सामाग्री का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से करायी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के सामने सूचना पटल पर दो माह के चांवल वितरण की जानकारी का उल्लेख किया जाये। संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उचित मूल्य दुकानों के स्टाक एवं वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाए। राजस्व अधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा चांवल वितरण की निगरानी की जाएगी।
Check Also
सक्ती:- खरसियां का वार्ड क्रमांक 04 नया रेल्वे फाटक के पास सी.एस.आर.मद से 6.52 लाख रुपए की लागत से बनवाए गए छायादार शेड के तर्ज पर जन स्वास्थ्य सुरक्षा का दृष्टिकोण से सक्ती फाटक के पास सी.एस.आर.मद,डी.एम.एफ.मद,गौण खनिज मद या विधायक मद से छायादार शेड निर्माण कार्य करवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने कलेक्टर को लिखा पत्र…
🔊 Listen to this सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।खरसियां का वार्ड क्रमांक 04 नया रेल्वे फाटक के …
HKP24News Online News Portal