जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जून माह में जून और जुलाई दोनों माह का चांवल पात्रता अनुसार हितग्राहियों को वितरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि दो माह के लिए प्राप्त आबंटन का सुरक्षित भण्डारण किया जाये। इसके लिए पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य किसी शासकीय भवन का उपयोग किया जा सकता है। भण्डारित खाद्यान्न सामाग्री का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से करायी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के सामने सूचना पटल पर दो माह के चांवल वितरण की जानकारी का उल्लेख किया जाये। संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उचित मूल्य दुकानों के स्टाक एवं वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाए। राजस्व अधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा चांवल वितरण की निगरानी की जाएगी।
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