जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा ने जिले में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर एवं सक्ती को पत्र प्रेषित किया है कि उनके शैक्षणिक जिलों में संचालित समस्त विद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों को धूप में प्रार्थना न कराई जाए। साथ ही छात्रों के लिए होने वाली अन्य स्कूल गतिविधियों में भी छात्रों को धूप से बचाया जाए।प्राधिकरण की प्रभारी सचिव ने बताया कि मौखिक रूप से ऐसी सूचना प्राधिकरण को प्राप्त हो रही थी कि जिले के कई विद्यालय बच्चों को धूप में खड़ा कराकर प्रार्थना इत्यादि कराते हैं। जिससे बच्चों को गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में अध्ययन की सुविधा प्रदान करना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शैक्षणिक जिला जांजगीर एवं सक्ती के जिलाधिकारियों को जुलाई 2018 में एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें स्कूल बसों या निजी कैब से विद्यालय आने जाने वाले बालक एवं बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एमसी महेता एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित निर्णय 16 दिसम्बर 1997 के दिशा-निर्देश अनुसार पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। उनसे अपेक्षा की गई थी कि विद्यार्थियों को स्कूल जाने व स्कूल से घर ले जाने वाले ऐसे वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है तथा उक्त वाहन का वैद्य एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त व्यक्ति ही चालन कर रहा है, ऐसे वाहन चालकों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी संकलित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी घटना न हो सके।
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