बिलासपुर(एचकेपी 24 न्यूज)।हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला पंचायत के सीईओ को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत पंचायत सचिवों के तबादले का अधिकार है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पिछले साल सिंगल बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें तय किया गया था कि पंचायत सचिवों के तबादले का अधिकार राज्य शासन को है। दरअसल, सिंगल बेंच ने 2011 में दिए गए एक फैसले का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किए थे, इसके खिलाफ जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सीईओ की तरफ से अपील प्रस्तुत की गई थी। अंबिकापुर जिले में विभिन्न जनपद पंचायतों के अधीन ग्रामों में कार्यरत पंचायत सचिवों के जिला पंचायत सीईओ ने जिले के भीतर ही तबादले किए थे। प्रभावित पंचायत सचिवों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की थीं, इसमें कहा गया था कि उनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है, इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसे में जिला पंचायत के सीईओ को उनके तबादले का अधिकार नहीं है। पिछले साल दिए गए फैसले में सिंगल बेंच ने ओमप्रकाश विरुद्ध राज्य शासन व अन्य के मामले में 2011 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि जिला पंचायत के सीईओ को पंचायत सचिवों के तबादले का अधिकार नहीं होता। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई थी, इस पर चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई। सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला पंचायत के सीईओ को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत पंचायत सचिवों के तबादले का अधिकार होता है।
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