Breaking News

बीकानेर-पाकिस्तानी नागरिकों को जिला छोड़ने के आदेश

बीकानेर(एचकेपी 24 न्यूज)।बीकानेर के जिला कलेक्टर ने जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति से कानून-व्यवस्था पर खतरे का हवाला देते हुए इस आशय का आदेश जारी किया है।

जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने कहा कि यह निषेधाज्ञा आदेश सोमवार को जारी किए गए। ये आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने भारत के विदेशी नागरिक पंजीयन कार्यालय (एफआरओ) में खुद का पंजीयन करवा रखा है।

गौतम के अनुसार दीर्घकालिक वीजा पर भारत आकर आजीविका के लिए यहां काम करने वाले तथा किसी अन्य जगह का वीजा लेकर बीकानेर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक इस आदेश के दायरे में आते हैं।

जिला कलेक्टर ने कहा, ‘‘यह संवेदनशील इलाका है इसलिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। होटल व अन्य प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे ऐसे लोगों को अपने यहां नहीं रुकने दें और न ही उन्हें किसी काम पर रखें।’’ हालांकि कलेक्टर ने यह नहीं बताया कि जिले में कितने पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर व श्रीगंगानगर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। बीकानेर के अलावा किसी अन्य जिले में इस तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि यह उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने खुद को एफआरओ के यहां पंजीबद्ध करवा लिया।

उल्लेखनीय है कि भारत आने वाले अनेक पाकिस्तानी हिंदू जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर व बीकानेर सहित अनेक स्थानों पर रहते हैं।

पाक हिंदू विस्थापितों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे जोधपुर के कार्यकर्ता हिंदू सिंह सोढा ने कहा कि जिला प्रशासन को इस तरह का आदेश जारी करने के बजाय अपंजीकृत हिंदू विस्थापितों का पंजीकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगभग 25000 पाक विस्थापितों में से करीब 5000 ने अपना पंजीकरण एफआरओ में नहीं करवाया है। ज्यादातर पाक हिंदू विस्थापित जोधपुर में रहते हैं और बीकानेर में इनकी संख्या बहुत ही कम है।

जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने अपने आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश दिया है। यह आदेश पुलवामा आतंकी घटना के बाद आम लोगों में पाकिस्तान के प्रति रोष को देखते हुए जारी किया गया है। आदेश दो महीने तक प्रभावी होगा।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

डभरा-सक्ती:- 24 कर्मचारियों का मौत एवं 10 कर्मचारियों का गंभीर रुप से घायल होने के मामला में वेदांता पॉवर प्लांट के हादसा का जिम्मेदारो के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच पूर्ण होने के पश्चात् त्वरित उदाहरण पेश होने वाले एवं ऐसा दुर्घटना का पुनर्रावृत्ति नहीं होने देने सुनिश्चित करवाने,विशेष टीम गठित कर पॉवर प्लांटो का सप्ताहिक भ्रमण करवाकर व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव लेकर प्लांट प्रबंधन को तत्काल आवश्यक सुधार करवाने आदेशित करने,प्लांट के विभिन्न मशीनों से कर्मचारियों का सुरक्षा सुनिश्चित करवाने समस्त सुरक्षा सामग्रियो का उपलब्धता एवं शत् प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित करवाने,प्लांटो का मॉनिटरिंग कलेक्टर कार्यालय की ओर से करवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल बर्मन ने कलेक्टर को लिखा पत्र…

🔊 Listen to this डभरा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।24 कर्मचारियों का मौत एवं 10 कर्मचारियों का गंभीर …