सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार 2005 के तहत् कलेक्टर(खनिज शाखा) से जुड़े क्रेशर उद्योग सम्बंधित एक विषय पर आवेदन पत्र प्रेषित कर मांगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 2(च) का हवाला देते हुए उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन(रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन के द्वारा लिखित शिकायत किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सम्बंधित जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला सक्ती को नोटिस पत्र जारी कर 08/08/2025 को जवाब एवं सम्बंधित रिकार्ड सहित विडियो कांफ्रेंसिंग एनआईसी जिला मुख्यालय सक्ती में उपस्थित होने आदेश जारी किया है।
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