मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत् सक्ती जिला में पंजीकृत संचालित होने वाले क्लीनिक एंव नर्सिंग होम का उपलब्ध करवाए गए सूची में उल्लेख नहीं होने वाला मिशन चौक मालखरौदा में बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत् पंजीकृत नियम विरुद्ध अवैध तरिका से संचालित किए जा रहे मिशन अस्पताल मालखरौदा का संचालक के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने पीएमओ,सीएमओ,संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,कलेक्टर एंव सीएमएचओ को पत्र लिखा है।
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सक्ती:- हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के चीफ हिन्देश कुमार यादव का औचक दौरा में शा.प्रा.शाला इंदिरा आवास सेरो(मालखरौदा) में पदस्थ दो शिक्षकों में से एक शिक्षक का बूथ लेवल आफिसर आफिसर एवं अभिहित अधिकारी दोनों शिक्षको का एसआईआर निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगने के कारण शाला का तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होते देख कर एसडीएम को पत्र लिख कर अपने अधिकार क्षेत्र सम्बंधित विकासखण्ड के बीईओ से आवश्यक चर्चा कर एसआईआर कार्य के कारण तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होने वाले समस्त शा.प्रा.शालाओ का जानकारी मंगा कर उन शालाओं में तालाबंदी नही होने देने समीपस्थ शा.पू.मा.वि. के एक शिक्षक को तत्कालिक रुप से उन शालाओ का संचालन करने जिम्मेदारी सौंपने आदेश जारी करवाने की मांग…
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