मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत् सक्ती जिला में पंजीकृत संचालित होने वाले क्लीनिक एंव नर्सिंग होम का उपलब्ध करवाए गए सूची में उल्लेख नहीं होने वाला मिशन चौक मालखरौदा में बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत् पंजीकृत नियम विरुद्ध अवैध तरिका से संचालित किए जा रहे मिशन अस्पताल मालखरौदा का संचालक के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने पीएमओ,सीएमओ,संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,कलेक्टर एंव सीएमएचओ को पत्र लिखा है।
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डभरा :- पुटीडीह धान खरीदी केन्द्र प्रभारी औसतन एक से डेढ़ किलोग्राम अधिक धान का वजन तौल करवा कर किसानो का कर रहा आर्थिक रुप से शोषण..पूर्व में किसानों का तौल कर खरीदी किए गए अधिक वजन धान को धान खरीदी केन्द्र प्रभारी से रिकवरी कर किसानो को वापसी करवाने के साथ ही धान खरीदी केन्द्र प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने जनशिकायत निवारण विभाग,कलेक्टर,एसडीएम,जिला खाद्य अधिकारी एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं को लिखा पत्र…
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