जैजैपुर-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत् सक्ती जिला में पंजीकृत संचालित होने वाले क्लीनिक एंव नर्सिंग होम का उपलब्ध करवाए गए सूची में उल्लेख नहीं होने वाला देवरघटा(जैजैपुर) में बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत् पंजीकृत नियम विरुद्ध अवैध तरिका से संचालित किए जा रहे क्लीनिक का संचालक बंगाली डॉक्टर दीप बिश्वास के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष ने पीएमओ,सीएमओ,संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,कलेक्टर एंव सीएमएचओ को पत्र लिखा है।
Check Also
मालखरौदा-सक्ती:- ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से ग्राम पंचायत कार्यालय मे अधिकांश समय लटका रहता है ताला..पंचायत भवन कार्यालय से हमेशा नदारद रहते है सचिव..पंचायत भवन मे अधिकांश समय ताला लटकने एवं सचिव का पंचायत से नदारद रहने के कारण लोग परेशान…सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्य दिवस समय पर उपस्थित रह कर ग्राम पंचायत भवन खोल कर पंचायत के काम काज का संचालन करने सुनिश्चित करवाने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने सीएम हेल्प पोर्टल मे की मांग…
🔊 Listen to this मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से …
HKP24News Online News Portal

