सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत् सक्ती जिला में पंजीकृत संचालित होने वाले क्लीनिक एंव नर्सिंग होम का उपलब्ध करवाए गए सूची में उल्लेख नहीं होने वाला मिरौनी(मालखरौदा)का बैराज चौक में बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत् पंजीकृत नियम विरुद्ध अवैध तरिका से संचालित किए जा रहे जीबीएच हेल्थ सेंटर का संचालक के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष ने पीएमओ,सीएमओ,संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,कलेक्टर एंव सीएमएचओ को पत्र लिखा है।
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सक्ती:- खरसियां का वार्ड क्रमांक 04 नया रेल्वे फाटक के पास सी.एस.आर.मद से 6.52 लाख रुपए की लागत से बनवाए गए छायादार शेड के तर्ज पर जन स्वास्थ्य सुरक्षा का दृष्टिकोण से सक्ती फाटक के पास सी.एस.आर.मद,डी.एम.एफ.मद,गौण खनिज मद या विधायक मद से छायादार शेड निर्माण कार्य करवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने कलेक्टर को लिखा पत्र…
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