सुनिल बर्मन@सक्ति(एचकेपी 24 न्यूज).अनु विभागीय दण्डाधिकारी डॉ .सुभाष सिंह राज ने आज 6 जून को स्थानीय अनु विभाग क्षेत्रांतर्गत आने वाला मालखरौदा जनपद पंचायत के भेड़िकोना एंव जैजैपुर जनपद पंचायत के कैथा पहुंचे थे।कैथा के क्वारंटाईन सेंटर में सचिव रोहित यादव अनुपस्थित पाया गया।सचिव रोहित यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।डॉ.राज द्वारा सभी क्वारंटाईन सेंटरों का लगातार निरीक्षण कर प्रवासी मजदूरों का हाल-चाल जान रहे हैं।जिससे कि प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की सेंटरों में परेशानी नही हो।कोविड 19 महामारी संक्रमण के चलते जिले में लॉक डाउन लागू है।अन्य राज्य से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए जगह-जगह कवारंटाईन सेंटर बनाया गया है।जिसमें मजदूरों को रखा गया है।लगातार कोविड 19 पॉजिटिव मरीजो की संख्या मे होने वाली बढ़ोतरी को लेकर चिंतित डॉ.राज के द्वारा क्वारंटाईन सेंटरों में जाकर सभी सुरक्षा इंतजाम सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं,सेंटरों में जिन कर्मचारियों का ड्यूटी लगा है उनके द्वारा सही तरिका से काम की जा रही है या नहीं इन सभी को स्वयं डॉ.राज मौके पर पहुंचकर जानकारी ले रहे है।किसी भी प्रकार की समस्या कोई भी क्वारंटाईन सेंटर में पायी जा रही है।तो उसका तत्काल निराकरण डॉ.राज व्दारा करवाया जा रहा है।वही निरीक्षण करने के दौरान अगर कोई भी कर्मचारी क्वारंटाईन सेंटर मे नदारद पाया जाता है,तो उन पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है।जहां बाहर राज्य से आए मजदूरों के बीच पहुंचकर उन्हें संदेश देते हुए कहा जा रहा है,कि किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना बरतें शासन के नियमानुसार सुरक्षा बनाकर रखें और किसी भी प्रकार का परेशानी हो,तो तत्काल सेंटर प्रभारी को अवगत करवाएं।सेंटरों में मादक पदार्थ का सेवन एंव भागने का प्रयास या सेंटर का ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का आप लोग दुर्व्यवहार नही करें।सभी सेंटर प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा गया,कि सेंटरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है,तो उसका तत्काल समाधान करें।आप लोगों से ना हो,तो मुझे अवगत कराएं। ताकि सेंटर मे रहने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।सेंटर में रहने वाले मजदूर अगर किसी से दुर्व्यवहार करते हैं एंव मादक पदार्थों का सेवन करते हैं,तो उनके विरुद्ध धारा 188,269भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।डॉ.राज ने कहा है,कि किसी भी तरह का लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।
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