सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).राज्य शासन के निर्णय के मुताबिक जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी शासकीय पट्टाधारियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों से नियत राशि जमा कराकर उन्हे भू-स्वामी अधिकार प्रदान किये जाएंगे।
कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने शासकीय भूमि के पट्टाधारकों और अतिक्रमणकारियों से अपील कर कहा है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण कर शासन के इस निर्णय का लाभ उठायें। शासकीय भूमि के पट्टाधारकों को तथा अतिक्रमणकारियों को साढ़े सात हजार वर्गफीट तक की अतिक्रमित भूमि का स्वामी अधिकार जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया जा सकता है। उन्हांने बताया कि गैर रियायती पट्टेदार भूमि को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रचलित गाईडलाईन के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार रियायती पट्टेदार भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित कराने के लिए प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 102 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भू स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता हो तो, प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजी के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत समतुल्य 102 प्रतिशत के बराबर राशि देय होगी। अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन सें भूमि स्वामी हक में प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रचलित गाईडलाईन दर के आधार पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी लिया जाएगा। इसके अलावा बाजार मूल्य का दो प्रतिशत राशि अतिरिक्त देना होगा। इस प्रकार उसे प्रचलित गाईडलाईन दर पर बाजार मूल्य पर कुल 152 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाएगा।कलेक्टर श्री पाठक ने राज्य शासन के इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए बैठक लेकर जिले के सभी एस.डी.एम. को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने उक्त कार्यवाही आगामी एक माह के भीतर सुनिश्चित करने कहा।
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