सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने शासकीय जमीन की हेराफेरी के प्रकरण में दोष सिद्ध होने और न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास की सजा और आर्थिक दण्ड का आदेश पारित करने के कारण सक्ती के तत्कालीन पटवारी श्री कुंजबिहारी बैसवाड़े को सेवा से पदच्युत कर दिया है।सक्ती में पदस्थ तत्कालीन पटवारी कुंजबिहारी बैसवाड़े को शासकीय जमीनों की हेराफेरी करने के संबंध में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती के द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत दोषी पाते हुए प्रकरण क्रमांक 622/2015 द्वारा तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया था, इस फैसले के खिलाफ पटवारी ने द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती में अपील प्रस्तुत की थी, न्यायालय ने सजा बरकरार रखते हुए दोषी पटवारी को जेल दाखिल करने के फलस्वरूप कलेक्टर ने पटवारी श्री बैसवाड़े को पटवारी पद से सेवा से पदच्युत करने आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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