सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड 03 श्री मनीराम खाण्डेकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री खाण्डेकर का मुख्यालय तहसील कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया हैं। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ छुट्टी अधिनियम 1989 के अधीन छुट्टी/आपात छुट्टी मंजूरी हेतु नस्ती विलंब से प्रस्तुत करने पर यह कार्यवाही की गयी। इस संबधं में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। सहायक ग्रेड 03 श्री खाण्डेकर द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। उक्त कृत्य पदीय कत्र्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने, शासकीय कार्यो में रूचि नहीं लेने, उच्च अधिकारियों की आदेशों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 के तहत कार्यवाही की गयी।
Check Also
मालखरौदा-सक्ती:- ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से ग्राम पंचायत कार्यालय मे अधिकांश समय लटका रहता है ताला..पंचायत भवन कार्यालय से हमेशा नदारद रहते है सचिव..पंचायत भवन मे अधिकांश समय ताला लटकने एवं सचिव का पंचायत से नदारद रहने के कारण लोग परेशान…सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्य दिवस समय पर उपस्थित रह कर ग्राम पंचायत भवन खोल कर पंचायत के काम काज का संचालन करने सुनिश्चित करवाने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने सीएम हेल्प पोर्टल मे की मांग…
🔊 Listen to this मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से …
HKP24News Online News Portal