सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).मतदान केन्द्र के बाहर परिदृष्य की फोटोग्राफी पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। मतदान प्रकोष्ठ का फोटो लेना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता, मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी/अभिकर्ता, प्रेक्षक, निर्वाचक के साथ छोटा बच्चा, दृष्टि बाधित निर्वाचक का सहयोगी मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे। मतदाता को अपना पहचान पत्र अथवा मतदाता की पहचान स्थापित करने वाले निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक लाना होगा।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक के मार्ग दर्शन में आज जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन कार्य से संबंधित प्रशिक्षण में उक्त जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतडा उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर श्री रमाकांत पाण्डे और श्री राठौर ने जिले के 15 नगरीय निकाय के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। मतदान सामाग्री प्राप्त करने, मतदान सामाग्री लेकर मतदान केन्द्र पहुंचने, मतदान केन्द्र भवन का निरीक्षण करने, मतदान दिवस के लिए आवश्यक तैयारी करवाने के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक एक व दो के कार्यां एवं दायित्वो के संबंध में जानकारी दी गयी। आवश्यक तैयारी उपरांत मतदान निर्धारित समय में प्रारंभ कराने, मतदान समाप्ति के समय की घोषणा कर मतपेटी सील करना, आवश्यक जानकारी को निर्धारित लिफाफा में सील करने आदि के संबंध में बताया गया।
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