Breaking News

रायपुर :-न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र वाले ही  खड़े सकते है पार्षद चुनाव में,,,दस्तावेजों के साथ चरित्र प्रमाण पत्र  संलग्न करने के कोई निर्देश नहीं…

सुनिल बर्मन@रायपुर(एचकेपी 24 न्यूज).नगरीय निकाय चुनावों में पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, साथ ही प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पांडे के अनुसार सम्पूर्ण रूप से प्रारूप- 3 क में भरे गये शपथ पत्र दो प्रतियों में, अभ्यर्थी की 2 ग 2.5 सेमी. आकार की तीन पासपोर्ट आकार की फोटो, नामांकन शुल्क की मूल रसीद, आरक्षित वार्ड के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी अन्य वार्ड का है तो अभ्यर्थी नाम निर्वाचक नामावली के जिस पृष्ट में है, उसकी प्रमाणित प्रति, संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 18 में मतपत्र तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की अंग्रेजी व हिन्दी में जानकारी दिया जाना अनिवार्य है।श्री पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने का कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी मार्ग दर्शिका पुस्तिका जिला कलेक्टोरेट में कार्यालयीन समय में मात्र 50 रूपये की कीमत पर विक्रय हेतु उपलब्ध है।  

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

डभरा:- निर्धारित समय के पूर्व शनिवार 07 मार्च 2026 को सुबह 10.25 बजे महानदी तट पर स्थित ग्राम महादेवपाली मे संचालित होने वाला शासकीय प्राथमिक शाला मे हिन्देश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन टीम को ताला लटकने मिलने पर मनमानी एवं लापरवाही कार्य शैली अपनाने वाले प्रधान पाठक सह सहयोगी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यवस्था मे सुधार लाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा विभाग का अधिकारियो को लिखा जा रहा पत्र…

🔊 Listen to this