सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को विरूपित करने वालो के विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। इसके तहत एक हजार रूपये तक जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 25 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाए। अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए प्रभारी अधिकारी, टी.आई. थाना प्रभारी होंगे। इनका कर्तव्य लोक संपत्ति विरूपण को रोकना होगा। निजी संपत्ति में चुनाव प्रचार करने, विरूपित करने, भवन स्वामी की लिखित स्वीकृति जारी होगी। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित रहेगा। थाना प्रभारियों से कहा गया है कि वे संपत्ति विरूपण के संबंध में उनके क्षेत्र में हुई कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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