सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को विरूपित करने वालो के विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। इसके तहत एक हजार रूपये तक जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 25 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाए। अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए प्रभारी अधिकारी, टी.आई. थाना प्रभारी होंगे। इनका कर्तव्य लोक संपत्ति विरूपण को रोकना होगा। निजी संपत्ति में चुनाव प्रचार करने, विरूपित करने, भवन स्वामी की लिखित स्वीकृति जारी होगी। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित रहेगा। थाना प्रभारियों से कहा गया है कि वे संपत्ति विरूपण के संबंध में उनके क्षेत्र में हुई कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।
Check Also
मालखरौदा-सक्ती:- ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से ग्राम पंचायत कार्यालय मे अधिकांश समय लटका रहता है ताला..पंचायत भवन कार्यालय से हमेशा नदारद रहते है सचिव..पंचायत भवन मे अधिकांश समय ताला लटकने एवं सचिव का पंचायत से नदारद रहने के कारण लोग परेशान…सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्य दिवस समय पर उपस्थित रह कर ग्राम पंचायत भवन खोल कर पंचायत के काम काज का संचालन करने सुनिश्चित करवाने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने सीएम हेल्प पोर्टल मे की मांग…
🔊 Listen to this मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।ग्राम पंचायत खेमडा सचिव का मनमानी लापरवाही कार्यशैली से …
HKP24News Online News Portal