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जांजगीर-चांपा:-नगरीय निकाय चुनाव 2019,,,नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 निष्पक्ष, स्वतंत्र, और शांतिपूर्वक संपन्न कराने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 25 नवंबर को जारी दण्डाधिकारी आदेश के मुताबित नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जूलुस, रैली अथवा आमसभा के दौरान कोई भी व्यक्ति शस्त्र लाठी, बल्लम, तलवार, राड़, फरसा, चैन, या अन्य हथियार न तो अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जूलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें निर्वाचन या मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें, शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारती दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आशय के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला, नगरीय क्षेत्र में स्थित जन साधारण पर लागू माना जाएगा, परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो शस्त्र धारण करने की मान्यता रखते हैं। यह आदेश जनसाधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण सभी जनसाधारण पर सूचना तामिल किया जाना संभवन नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

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