सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).जिला मजिस्ट्रेट श्री जनक प्रसाद पाठक ने नगरीय निकाय चुनाव 2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने शस्त्र, लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। 25 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लायसेंस शुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव 2019के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेंस शुदा हथियारों, शस्त्रों, का विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर नगरीय निकाय चुनाव 2019 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पाठक द्वारा जिले के समस्त शस्त्र, लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार, अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा कराने का आदेश दिया गया है। चूंकि जिले में बड़ी संख्या में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है, अतः अल्प समय में सभी को सूचना दिया जाना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा तथा नगरीय निकाय चुनाव 2019 के खत्म होने तक प्रभावशील रहेगा।
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