सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने नगरीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव कार्य समाप्त होने तक कोलाहल अधिनियम लागू कर दिया गया है। इस दौरान तीव्र आवाज, तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल और मानव, मशीन कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति को घबराहट पैदा हो, जिसे सुनकर क्षोभ या संत्राश पैदा हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति शर्ता के अधीन होगी। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो, आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी जाएगी। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हे विधि द्वारा छूट प्रदान की गई है, लागू नहीं होगी। इस आदेश के द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं नगरीय निकाय चुनाव 2019 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा।
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