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जांजगीर-चांपा:-नगरीय निकाय आम निर्वाचन,,,आनलाईन नाम निर्देशन – सीएचसी के संचालको को दिया गया प्रशिक्षण…

सुनिल बर्मन@जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज).छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय के प्रत्याशी अब कम्प्यूटर के माध्यम से आॅन लाईन नाम निर्देशन जमा कर सकते है। इसके लिए वे स्वयं अथवा सीएचसी की सेवाएं ले सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक के निर्देश पर आज जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में सामान्य सुविधा केन्द्र के संचालकों व आॅपरेटरों को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। पूरी प्रक्रिया की जानकारी एनआईसी के डीआईओ श्री अमित अग्रवाल और निर्वाचन कार्यालय के प्रोग्रामर श्री प्रकाश थवाईत द्वारा दी गयी।प्रशिक्षण में बताया गया कि सामान्य सुविधा केन्द्र पर अभ्यर्थी को आॅन लाईन पंजीकरण और लाॅगिन कर नाम निर्देशन तैयार करने में सहायता दी जाएगी। सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएचसी) से फार्म भरने वाले अभ्यर्थी से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। पंजीयन में केवल अभ्यर्थी के मोबाईल नंबर का उपयोग किया जाएगा। मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी से ही लाॅगिन होगा। अभ्यर्थी के अनुसार ही आईडी व पासवर्ड बनाया जाएगा। मोबाईल फोन, शपथ पत्र, अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक की मतदाता सूची की जानकारी, प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेज नाम निर्देशन के लिए जरूरी होगा। यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लाॅगिन कर, नाम निर्देशन से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा शपथ पत्र की जानकारी, बैंक खाता संबंधी जानकारी के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज (शपथ पत्र, प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद, अदेय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अभ्यर्थी का फोटो, राजनैतिक दल के प्रत्याशियों को प्रपत्र 8 व 9) अपलोड करना होगा। प्रपत्र की जांच एवं यथा स्थिति सुधार कर प्रपत्र को सम्मिट किया जाएगा। प्रपत्र के चेक लिस्ट का फाईनल प्रिंट निकाला जाएगा। अभ्यर्थी को फाईनल प्रिंण्ट के साथ निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष उपस्थित होकर जमा करना होगा। आवेदन की प्रिण्ट आउट निकाल कर जांच एवं आॅन लाईन सुधार किया जा सकेगा। रिटर्निंग आफिसर को फार्म जमा कर पावती लेने के पश्चात कोई भी सुधार नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रारूप का फाईनल प्रिंट आउट जमा नहीं करने पर ऐसे प्रारूप को विचारण में नहीं लिया जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। प्रशिक्षण में सामान्य सेवा केन्द्रों के संचालक व आॅपरेटर उपस्थित थे।

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