जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत 23 मई को प्रातः 6 बजे से शासकीय पालिटेक्निक कालेज पेण्ड्रीभांठा जांजगीर में मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना कार्य सुगमता एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतगणना स्थल शासकीय पालिटेक्निक कालेज पेण्ड्रीभांठा जांजगीर से 200 मीटर सीमावर्ती क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144-, 25 मई के रात्रि 10 बजे तक प्रभावशील रहेगा।प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जूलूस, धरना प्रदर्शन, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, लाठी, बल्लम,तलवार, राड, चैन एवं अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे और न हीं रख सकेंगे। अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।इसी तरह प्रतिबंधित परिसर के भीतर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शांति भंग करने के उद्देश्य से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा-(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाएगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील लागू हो गया है।
Check Also
सक्ती:- हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के चीफ हिन्देश कुमार यादव का औचक दौरा में शा.प्रा.शाला इंदिरा आवास सेरो(मालखरौदा) में पदस्थ दो शिक्षकों में से एक शिक्षक का बूथ लेवल आफिसर आफिसर एवं अभिहित अधिकारी दोनों शिक्षको का एसआईआर निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगने के कारण शाला का तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होते देख कर एसडीएम को पत्र लिख कर अपने अधिकार क्षेत्र सम्बंधित विकासखण्ड के बीईओ से आवश्यक चर्चा कर एसआईआर कार्य के कारण तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होने वाले समस्त शा.प्रा.शालाओ का जानकारी मंगा कर उन शालाओं में तालाबंदी नही होने देने समीपस्थ शा.पू.मा.वि. के एक शिक्षक को तत्कालिक रुप से उन शालाओ का संचालन करने जिम्मेदारी सौंपने आदेश जारी करवाने की मांग…
🔊 Listen to this सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के चीफ …
HKP24News Online News Portal