जांजगीर-चाम्पा(एचकेपी 24 न्यूज)|प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के मालखरौदा तहसील के अध्यक्ष राधेलाल भारद्वाज को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। डीईओ ने उनका एक इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया है।मिली जानकारी के अनुसार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला मालखरौदा के उच्च वर्ग शिक्षक व वर्तमान में संकुल शैक्षिक समन्वयक मालखरौदा के पद पर कार्यरत कर्मचारी नेता राधेलाल भारद्वाज द्वारा चुनाव के दौरान जो काम किया गया। उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।इसकी शिकायत के बाद मालखरौदा के बीईओ ने जांच किया।इसके बाद वहां के तहसीलदार ने भी जांच किया। सक्ती एसडीएम ने भी मामले की जांच में राधेलाल भारद्वाज को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया था। कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़ ने राधेलाल भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई करने तथा एक इंक्रीमेंट रोकने की अनुशंसा करते हुए सक्ती डीईओ को निर्देशित किया।
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सक्ती:- हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के चीफ हिन्देश कुमार यादव का औचक दौरा में शा.प्रा.शाला इंदिरा आवास सेरो(मालखरौदा) में पदस्थ दो शिक्षकों में से एक शिक्षक का बूथ लेवल आफिसर आफिसर एवं अभिहित अधिकारी दोनों शिक्षको का एसआईआर निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगने के कारण शाला का तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होते देख कर एसडीएम को पत्र लिख कर अपने अधिकार क्षेत्र सम्बंधित विकासखण्ड के बीईओ से आवश्यक चर्चा कर एसआईआर कार्य के कारण तालाबंदी होने का स्थिति निर्मित होने वाले समस्त शा.प्रा.शालाओ का जानकारी मंगा कर उन शालाओं में तालाबंदी नही होने देने समीपस्थ शा.पू.मा.वि. के एक शिक्षक को तत्कालिक रुप से उन शालाओ का संचालन करने जिम्मेदारी सौंपने आदेश जारी करवाने की मांग…
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