मालखरौदा(एचकेपी 24 न्यूज)। कर्ज वसूली के लिए दबाव डालने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने खारिज कर दिया।न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना मालखरौदा में धारा 306 ,34 भादवि एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत दर्ज अपराध के आरोपी दीनदयाल साहू पिता रामजी साहू निवासी सकर्रा के विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ है। इस प्रकरण मे आरोपी गण के खिलाफ 20 दिसम्बर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरौदा के न्यायालय मे आरोपी दीनदयाल साहू के फरारी मे चालान प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त दीनदयाल की पᆬरारी के कारण उसके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। प्रकरण को अभिलेखागार जांजगीर भेज दिया गया था। पुलिस थाना मालखरौदा के केस डायरी एवं मूल अभिलेख के अनुसार ग्राम सकर्रा तेलीतालाब पार परसा पेड़ मे मृतक रोहितास साहू पिता घनश्याम साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।विवेचना में यह बात सामने आई कि उसके पिता द्वारा उधार मे लिये गये रकम की वसूली के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। यह बात मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट से स्पष्ट हुआ। पुलिस ने मामले में सकर्रा निवासी गौरीशंकर साहू, दीनदयाल साहू, आमनदुला निवासी रामेश्वर गबेल, सुमित राम साहू व दर्राभांठा निवासी टेकराम गबेल भादवि की धारा 306,34 एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ किया। इस दौरान आरोपी दीनदयाल साहू फरार हो गया। पुलिस ने उसकी फरारी में चालान पेश किया। उसके खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस दौरान अभियुक्त ने अग्रिम याचिका लगाई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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