जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने 23 अप्रैल को जांजगीर-चांपा लोकसभा निर्वाचन हेतु अधिग्रहित वाहनों को 20 अप्रैल को सुबह आठ बजे तक जांजगीर स्थित पालिटेक्निक कालेज पेण्ड्रीभांठा एवं सक्ती स्थित आईटीआई भवन नंदेलीभांठा के सुपुर्द करने के लिए वाहन मालिकों को निर्देश दिये हैं। मतदान दलो, सेक्टर अधिकारियों और पुलिस बलों के परिवहन हेतु बड़ी एवं मिनी बसें, ट्रक, पिकअप, माजदा व चारपहिया वाहन शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बनसोड़ ने संबंधित वाहन मालिकं को अधिग्रहित वाहनों को सुपुर्द करते समय वाहन का रजिस्टेªशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक खाता की छायाप्रति और वाहन मालिक का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की निर्देश दिये हैं। लोकसभा निर्वाचन हेतु वाहनों के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय मे वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक साल तक का कारावास अथवा अर्द्धदंड अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन परमिट शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा एवं आरटीओ विभाग द्वारा संबंधित वाहनों का परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
HKP24News Online News Portal