जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार मतदान दिवस (23 अप्रैल) एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व (22 अप्रैल) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी अधिप्रमाणन (प्री सर्टिफिकेशन) अनिवार्य किया गया है।
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