जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान सक्ती के तहसीलदार व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दुर्व्यवहार करने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सक्ती के व्याख्याता हरि मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुुसार सक्ती तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई। प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण तिथि को शाम 5.30 बजे व्याख्याता मिश्रा ने प्रशिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को उकसाने का प्रयास किया। रोकने पर तहसीलदार से भी दुर्व्यवहार किया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं शांति व्यवस्था भंग करने तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज बनसोड़ ने व्याख्याता हरि मिश्रा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय सक्ती निर्धारित किया गया है।चुनाव कार्य में लापरवाही के कारण व्याख्याता हरि मिश्रा पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत जेल भी भेजा गया था।
HKP24News Online News Portal