जैजैपुर-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।वित्तीय अनियमितता किए जाने की जन शिकायत प्राप्त होने पर 15 वे वित्त आयोग मद एवं मूलभूत निधि के केशबुक एवं बिल वाउचर की प्रमाणित छायाप्रति मांग किए जाने पर जानकारी उपलब्ध करवाने के बजाय कुछ-कुछ लिखे प्रिंटेड मांगी गई जानकारी से हट कर अलग उल्लेखित एक पत्र प्रेषित करने वाला सचिव ग्राम पंचायत करौवाडीह के खिलाफ सूचना का अधिकार कानून 2005 के धारा 20(1) के तहत् जुर्माना एंव 20(2) के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा करने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने पत्र लिखा है।
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