मालखरौदा-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।ग्राम मिरौनी का महानदी तट पर अवैध रेत घाट बना कर रेत का अवैध उत्खनन करने एवं रेत का अवैध तरीके से परिवहन करने का नियम विरुद्ध अवैध कार्य में संलिप्त सम्बंधित लोगो के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21,22,23,23(ख) तथा छत्तीसगढ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019,2023 (संशोधित 2025) के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारी को पत्र लिखा है।
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