मालखरौदा:- वरिष्ठ युवा आरटीआई एक्टिविस्ट सुनिल कुमार बर्मन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् अलग-अलग 03 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित छायाप्रति मे मांगी गई जानकारी को 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाने के बजाय लिखित रुप से छ.ग.राज्य सूचना आयोग से शिकायत किए जाने के उपरांत आयोग का पत्र जारी होने के बाद मूल आवेदन पत्र दिनांक 18/08/2023 से अति विलम्ब ढाई वर्ष पश्चात् मांगी गई जानकारी छायाप्रति मे उपलब्ध करवाने वाला जन सूचना अधिकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सपिया के खिलाफ सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 20(1) के तहत् उचित जुर्माना लगाने,धारा 20(2) के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं 19(8) के तहत् आवेदक को उचित मुआवजा दिलवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने लिखा पत्र…
January 23, 202644 Views
मालखरौदा(एचकेपी 24 न्यूज)।वरिष्ठ युवा आरटीआई एक्टिविस्ट सुनिल कुमार बर्मन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् अलग-अलग 03 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित छायाप्रति मे मांगी गई जानकारी को 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाने के बजाय लिखित रुप से छ.ग.राज्य सूचना आयोग से शिकायत किए जाने के उपरांत आयोग का पत्र जारी होने के बाद मूल आवेदन पत्र दिनांक 18/08/2023 से अति विलम्ब ढाई वर्ष पश्चात् मांगी गई जानकारी छायाप्रति मे उपलब्ध करवाने वाला जन सूचना अधिकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सपिया के खिलाफ सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 20(1) के तहत् उचित जुर्माना लगाने,धारा 20(2) के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं 19(8) के तहत् आवेदक को उचित मुआवजा दिलवाने नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है।