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सारंगढ:-सूचना का अधिकार कानून 2005 का उपयोग कर‌ कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ सम्बंधित अलग-अलग विषय उल्लेखित 02 आवेदन पत्र प्रेषित कर मांगी गई जानकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के तिथि का 30 दिवस के भीतर सम्बंधित तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के व्दारा उपलब्ध नही करवाने पर नाराजगी जताते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ युवा आरटीआई कार्यकर्ता सुनिल कुमार बर्मन के द्वारा लिखित शिकायत करने के उपरांत आयोग ने सम्बंधित तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को 02 अलग-अलग नोटिस जारी कर दिनांक 08/08/2025 को विडियो कांफ्रेंसिंग एनआईसी जिला मुख्यालय सारंगढ-बिलाईगढ में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने जारी की आदेश…

सारंगढ(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 का उपयोग कर‌ कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ सम्बंधित अलग-अलग विषय उल्लेखित 02 आवेदन पत्र प्रेषित कर मांगी गई जानकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के तिथि का 30 दिवस के भीतर सम्बंधित तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी के व्दारा उपलब्ध नही करवाने पर नाराजगी जताते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ युवा आरटीआई कार्यकर्ता सुनिल कुमार बर्मन के द्वारा लिखित शिकायत करने के उपरांत आयोग ने सम्बंधित तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को 02 अलग-अलग नोटिस जारी कर दिनांक 08/08/2025 को विडियो कांफ्रेंसिंग एनआईसी जिला मुख्यालय सारंगढ-बिलाईगढ में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया है।

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