सक्ती-डभरा(एचकेपी 24 न्यूज)।वित्तीय अनियमितता किए जाने की जन शिकायत प्राप्त होने पर एक वित्तीय वर्ष 2022-23 का 15 वे वित्त आयोग मद एंव मूलभूत निधि का केश बुक की प्रमाणित छायाप्रति मांग किए जाने पर जानकारी उपलब्ध करवाने के बजाय गलत निशान किए हुए एक पेज प्रेषित किए जाने वाला सचिव ग्राम पंचायत निमोही के खिलाफ सूचना का अधिकार कानून 2005 के धारा 20(1) के तहत् जुर्माना एंव 20(2) के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा करने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग एवं वित्तीय वर्ष 2020-21,2021-22,2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के 15 वे वित्त आयोग मद एवं मूलभूत निधि की राशि से करवाए गए कार्यो का भौतिक सत्यापन करवा कर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने पत्र लिखा है।



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