जैजैपुर-सक्ती(एचकेपी 24 न्यूज)।सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत् स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत् सक्ती जिला में पंजीकृत संचालित होने वाले क्लीनिक एंव नर्सिंग होम का उपलब्ध करवाए गए सूची में उल्लेख नहीं होने वाला विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम ओडेकेरा का बस स्टैण्ड में बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत् पंजीकृत नियम विरुद्ध अवैध तरिका से संचालित किए जा रहे समर हेल्थ क्लीनिक का संचालक के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत् नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्देश एजुकेशन हेल्थ एण्ड वेलफेयर फाउण्डेशन (रजिस्टर्ड)के अध्यक्ष सुनिल कुमार बर्मन ने पीएमओ,सीएमओ,संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.,कलेक्टर एंव सीएमएचओ को पत्र लिखा है।
Related Articles
Check Also
रायगढ़:-आवास दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत रायगढ के ग्रामों में हुआ कार्यक्रम…
🔊 Listen to this रायगढ़(एचकेपी 24 न्यूज @सुनिल कुमार बर्मन)।आवास दिवस के अवसर पर जनपद …