जांजगीर-चांपा,12 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने आज जिला कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रबंधकों व संचालकों की बैठक में कहा कि कंटेनमेंट घोषित अवधि में औद्योगिक संस्थाओं का संचालन सशर्त करना होगा। कंटेनमेंट के शर्त के अनुसार श्रमिकों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उद्योग संचालन के लिए श्रमिकों के लिए परिसर में ही आवास व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि परिसर के अंदर कॉलोनी के स्टाफ कार्य में उपस्थित हो सकेंगे, परिसर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके उपचार के लिए जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। कोविड उपचार में आॅक्सीजन सिलेण्डर, वेंटिलेटर बेड आदि उपकरणों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके लिए औद्योगिक समूह भी अपना योगदान दे सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि कंटेनमेंट अवधि में टीकाकरण का कार्य सतत जारी रहेगा। औद्योगिक संस्थानों के परिसर में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को भी वैक्सीनेशन सेंटर बना सकते है। जिससे वहां कार्यरत स्टाफ और श्रमिकों का भी टीकाकरण आसानी से हो सके।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने कहा कि मालवाहक वाहनों के अंतर्जिला परिवहन में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उनकी सुविधा के लिए नगरीय क्षेत्रों के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल, रिपेयर शाॅप, ऑटो गैरेज, टायर पंचर की दुकान तथा ढाबा रेस्टोरेंट केवल टेक अवे हेतु सीमित संख्या में संबंधित दंडाधिकारी की अनुमति से संचालित हो सकेंगे।
बैठक में अपर कलेक्टर लीना कोसम, महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग, श्रम पदाधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न औद्योगिक समूहों के संचालक व प्रबंधक उपस्थित थे।
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