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जांजगीर-चाम्पा:-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रेक्षक (सामान्य) की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की ली बैठक,आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश…

जांजगीर-चांपा(एचकेपी 24 न्यूज)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने निर्वाचन प्रेक्षक (सामान्य)विरेन्द्र भूषण की उपस्थिति में आज सोमवार 8 अप्रैल को जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक लिया।बैठक में उन्होंने कहा कि जांजगीर-चांपा लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन हेतु लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाने या घृणा की भावना उत्पन्न करने वाले कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रादायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा की अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी दलांे और अभ्यर्थियों को ऐस सभी कार्याे से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है। इसी तरह राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओ, जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न र करे या उन्हें भंग न करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्न रहित भयरूप जिंदगी के अधिकार का आदर करें। उन्होंने कहा कि दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा की स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को इस बात  की पूरी स्वतंत्रता हो कि वेबिना किसी परेशानी या बाधा की अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी बात कही। इस अवसर पर उन्होंने ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीनों के रेण्माईजेशन एवं कमीशनिंग तथा मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मतदान दिवस के विज्ञापन के प्रारूप को पूर्व प्रमाणन के लिए 7 दिवस पूर्व जिल स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को आवेदन देना होगा। इसी तरह राजनैतिक दलों को पूर्व प्रमाणन के लिए तीन दिवस पूर्व जिला स्तरीय प्रमाणन समिति में आवेदन देना होगा। प्रिंट मीडिया के लिए केवल मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रसारित होने वाले विज्ञापनो का पूर्व प्रमाणन भी जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के विपरीत पाये जाने वाले किसी विज्ञापन को प्रकाशन या प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रेक्षक श्री विरेन्द्र भूषण ने भी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री ए.के. घृतलहरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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